Bihar Labour Card Online Apply 2025 : लेबर कार्ड धारक को मिलेगा 5000 रूपये कि सहायता

Bihar Labour Card Online Apply 2025 :- यदि आपके पास भी बिहार श्रमिक लेबर कार्ड नहीं है, तो अभी उसके लिए अप्लाई कर दे। क्योकिं बिहार सरकार द्वारा हालही में सभी लेबर कार्ड धारको के खाता में 5000 हजार रुपये की सहायता राशि भेजी गई हैं। जिनके पास लेवर कार्ड था वह तो इसका लाभ उठा लिया है अगर भी इसका लाभ लेना चाहिए है और बिहार श्रमिक लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए है तो इस लेखा को अंत तक जरुर पढ़ें।

Bihar Labour Card Online Apply 2025 – Overview

विभाग का नामबिहार श्रम संसाधन विभाग
केटेगरीGovernment Scheme
आर्टिकल का नामBihar Labour Card Online 2025
सहायता राशि5000
अप्लाई मोडऑनलाइन /ऑफलाइन
लोकेशनबिहार
ऑफिसियल वेबसाइटbocwscheme.bihar.gov.in

लेबर कार्ड बनाने की पात्रता

  • आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए |
  • इस योजान तहत केवल लेबर कार्ड धारको को लाभ दिए जायेगे |
  • लाभार्थी बिहार राज्य के निवासी और प्रवासी मजदूर होनी चाहिए
  • आवेदक को बिहार में किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता हो |
  • मजदुर जिन्होंने 12 महीने में कम से कम 90 दिन श्रमिक के रूप में काम किया हो |

लेबर कार्ड कौन कौन बनवा सकता है

  • राज मिस्त्री
  • रौलर चालक
  • बढ़ई, लोहार,पेंटर
  • राज मिस्त्री का हेल्पर
  • गेट, ग्रिल एवं वेल्डिंग का कार्य करने वाले
  • सेंट्रिग एवं लोहा बांधने का कार्य करने वाले
  • सड़क, पुल एवं बांध निर्माण कार्य में लगे मजदूर
  • ईंट निर्माण एवं पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे मजदूर
  • सीमेन्ट, गारा मिक्स ढोने वाली महिला कामगार (रेजा)।
  • बांध, पुल, सड़क या भवन निर्माण कार्य में लगे चौकीदार
  • भवन में बिजली एवं संलग्र कार्य करने वाले इलेक्ट्रिशियन
  • भवन एवं सड़क निर्माण कार्य में संलग्न अकुशल कोटि के कामगार
  • मनरेगा कार्य में संलग्न मजदूर (बागवानी एवं वानिकी को छोड़कर)
  • भवन निर्माण में जल प्रबंधन का कार्य करने वाले प्लम्बर, फीटर आदि
  • भवन में फर्श / फ्लोर टाइल्स का कार्य करने वाले मिस्त्री तथा उसके सहायक
  • रेलवे, टेलीफोन, हवाई अड्डा इत्यादि के निर्माण में लगे अकुशल अस्थायी कामगार
  • सड़क, पुल, बांध, भवन निर्माण कार्य में विभिन्न आधुनिक यंत्रों को चलाने वाले मजदूर
  • कंक्रीट मिश्रण करने वाले, कंक्रीट मिक्सर मशीन चलाने वाले तथा कंक्रीट मिक्स ढोने वाले

Important Document (महत्वपूर्ण दस्तावेज)

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र (बिहार का)
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • रोजगार/श्रम से संबंधित प्रमाण पत्र

लेबर कार्ड धारक को किस योजना में कितना पैसा मिलता है

  • प्रति वर्ष वस्त्र सहायता योजना में 5000/-
  • साईकिल क्रय योजना:- 3500/-
  • वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना:-  3000/-
  • औजार क्रय योजना:- 15000/-
  • विवाह के लिए वित्तीय सहायता :- 50000/-
  • भवन मरम्मती अनुदान योजना :- 20000/-
  • मृत्यु लाभ (क) स्वाभाविक मृत्यु में ₹2,00,000/- (ख) दुर्घटना मृत्यु में ₹4,00,000,/-
  • और भी बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है|

नोट :- कोई भी सरकारी योजना का पैसा लेने के लिए आपका बैंक खाता DBT लिंक होना अनिवार्य है अन्यथा पैसा नहीं आएगा। 

बिहार लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

1. बिहार श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाएं
2. श्रमिक पंजीकरण के लिए आवेदन करें
  • वेबसाइट पर “श्रमिक पंजीकरण” (Labour Registration) या “लेबर कार्ड” से संबंधित लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।
3. पंजीकरण फॉर्म भरें
  • आपको एक ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी देना होगी:
    • श्रमिक का नाम
    • पिता का नाम
    • आधार कार्ड नंबर
    • पते की जानकारी (स्थायी और वर्तमान)
    • मोबाइल नंबर और ईमेल पता
    • रोजगार का विवरण (किस क्षेत्र में काम करते हैं)
    • बैंक खाता विवरण (अगर उपलब्ध हो)
4. दस्तावेज़ अपलोड करें
  • आपके द्वारा भरे गए फॉर्म के साथ कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे:
    • आधार कार्ड की प्रति
    • पते का प्रमाण
    • पासपोर्ट साइज फोटो
    • बैंक खाता विवरण
5. फॉर्म जमा करें
  • सभी विवरण और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। इसके बाद, आपका आवेदन विभाग को भेजा जाएगा।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करें
  • आवेदन की स्वीकृति के बाद, आपको एक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, जो आपका लेबर कार्ड होगा।
7. कार्ड डाउनलोड करें
  • पंजीकरण के बाद, आपको ईमेल या मोबाइल पर लेबर कार्ड का लिंक मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं।

अगर आपको कोई समस्या आती है या अधिक जानकारी चाहिए, तो आप संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

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